
महासमुंद : महिला समूह के साथ ठगी करने वाले का खुलासा, लाखों रूपये की धोखाधडी करने वाली 2 महिला आरोपी गिरफ्तार
आरोपीयों के कब्जे से ठगी से संबंधित दस्तावेज जप्त।
साइबर सेल और थाना कोतवाली पुलिस कि संयुक्त कार्यवाही l
घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी तृप्ति दुबे पिता मनीष दुबे उम्र 40 वर्ष निवासी महासमुंद के द्वारा थाना महासमुन्द में आकर रिपोर्ट दर्ज कराई मां दन्तेश्वरी लघु उद्योग कुम्हार पारा महासमुन्द के सदस्य है। हम लोगों के द्वारा दन्तेश्वरी लघु उद्योग का संचालन किया जाता है। हम 5 लोगों को फर्जी एन.जी.ओ. राखी ध्रुव पिता स्व. गेंदराम ध्रुव उम्र 46 वर्ष, निवासी अजीत टॉवर सिंघी स्कुल के पास, रामसागर पारा रायपुर, जिला-रायपुर, वर्तमान निवासी हर्षित सिटी पानी टंकी के पास अमलेश्वर रायपुर द्वारा सम्पक कर लघु एवं सुक्ष्म उघोग के व्यवसायिक कार्य हेतु हमारे समुह के सभी महिला सदस्यों से 40,000- 40,000/- रूपयें का बैंक लोन दिलवाकर उसे स्वयं के कार्य हेतु अपने पास रख लिया गया है तथा समुह के लोगों को लघु उद्योग लगाने का झुठा आश्वासन देती रही है। हमारे समूह के महिलाओं द्वारा लिए गयें लोन पर अदायगी बैंक को किया जा रहा है। लघु उद्योग एवं सुक्ष्म उद्योग का झुठा आश्वासन देकर फर्जी एन0जी0ओ0 राखी ध्रुव द्वारा हम लोगों से बैंक लोन लेकर जो रकम अपने पास रख ली गई है उसका अदायगी हम लोगों के द्वारा लगभग 7-8 माह तक बैंक को की जा चुकी है। हम सभी कामकाजी एवं घरेलु महिलाएं है तथा हम लोगों के पास आय का अन्य कोई साधन नहीं होनें के कारण आगे का लोन बैंक को अदा करने में असमर्थ है जिसके कारण बैंक द्वारा हम लोगों को लोन का रकम पटाने दबाव बनाया जा रहा है जिसके कारण हमारे समुह की सुभी महिलाएं आर्थिक एवं मानसिक रूप से परेशान है। प्रार्थीयों की रिपोर्ट पर थाना महासमुन्द में अपराध/धारा 318(4) बीएनएस. का कायम कर विवेचना में लिया गया।
विवेचना के दौरान साइबर सेल और थाना कोतवाली पुलिस की टीम के द्वारा उक्त महिला का पतासाजी कर रायपुर में जाकर घेराबंदी कर 02 महिला को पकडा गया। जिससे नाम पता पूछने पर अपना नाम (01) राखी ध्रुव पिता गेन्द राम ध्रुव उम्र 45 वर्ष सा. अजित टावर सिंधी विद्यालय के पास राम सागर पारा रायपुर एवं (02) पुनम नायक पति अभिनदन नायक उम्र 46 वर्ष सा. हनुमान मंदिर के पिछे बिजली सब स्टेशन के पास रायपुर का निवासी होना बताई। पुलिस पूछताछ पर महिला समुह के साथ घोखाधडी करना स्वीकार किये और बताये कि पूर्व में धोखाधडी के मामले में जेल जा चुकी हूँ, जेल से रिहा होने के बाद अपनी साथी पूनम नायक के साथ मिलकर धोखाधडी का योजना बनाकर महासमुन्द में कुछ महिलाओं से संपर्क की तथा उन्हे दंतेश्वरी लघु उद्योग में काम करने से वेतन मिलने एवं स्वरोजगार उपलब्ध होने के संबंध में झांसा देकर महासमुन्द की 55 महिलाओ से 40000 - 40000 रूपये नगदी रकम लेकर धोखाधडी करना बताए।
पुलिस की टीम के द्वारा महिला आरोपियान के कब्जे से संपूर्ण दस्तावेज जप्त कर महिला आरोपियान के विरूध्द थाना सिटी कोतवाली महासमुन्द में अपराध धारा 318(4) बीएनएस के तहत् कार्यवाही कर न्यायिक रिमांड में भेजा गया।
यह सम्पूर्ण कार्यवाही महासमुन्द पुलिस की टीम के द्वारा की गई।