news-details

महासमुंद : जीपीएस सिस्टम और कैमरे के माध्यम से पता चली ड्राइवर की चोरी, ट्रक में मिलावटी सामान भरकर पहुंचाते थे कंपनी

रायपुर की एक ट्रांसपोर्टर कंपनी में आयातित ग्रेड मैंगनीज अयस्क का परिवहन करने वाले दो ट्रक चालक के खिलाफ ट्रक में मिलावटी सामान भरकर कंपनी तक पहुँचाने के लिए अपराध दर्ज किया गया है.  

रायपुर स्थित हीरा ग्रुप के लिए अधिकृत ट्रांसपोर्टर विवेक अग्रवाल ने पुलिस को बताया कि उनके द्वारा विशाखापत्तनम पोर्ट से उनके प्लांट तक आयातित ग्रेड मैंगनीज अयस्क का परिवहन करते हैं. तथा हाल ही में उन्हें प्लांट से लगातार मिली शिकायतों में खराब और मिलावटी सामग्री की बात की गई, जिसपर उन्होंने इस मामले की जांच की, तो जीपीएस सिस्टम और कुछ वाहनों में स्थापित कैमरों के माध्यम से पता चला कि ड्राइवर ने कुछ खास समय के लिए कैमरा को ढक दिया। साथ ही, जीपीएस विश्लेषण से पता चला कि वाहन कई बार गुरु तेग बहादुर राइस मिल और एक पत्थर क्रशर एवं सड़क निर्माण प्लांट के बीच काफ़ी आवागमन रहा.

जहाँ सड़क निर्माण से लगे हुए अनुराधा ढाबा से पूछने पे वहाँ के कर्मचारी ने बताया की ढाबे का और सड़क निर्माण के क्रशर का मालिक एक ही है और उनका नाम अविनाश चंद्राकर है और वह महासमुंद के रहने वाले है.

विवेक ने बताया कि इस तरह गाड़ी का क्रशर प्लांट और गुरु तेग बहादुर राइस मिल के परिसर में आना जाना से यह स्पष्ट रूप से संकेत करता है कि यहां पर सामग्री की चोरी और मिलावट की जा रही है.

विवेक अग्रवाल ने बताया कि वाहन ने उनके परिसर में 3-4 बार प्रवेश किया, जहाँ सामग्री का परिवर्तन किया गया. वजन को मेल करने के लिए गुरु तेग बहादुर राइस मिल में वजन मापने की प्रक्रिया भी की गई होगी क्यूंकि वहाँ काँटा करने की सुविधा है.

ड्राइवर का नाम करीम अहमद व सिकंदर खान को जब इस सम्बन्ध में पूछताछ के लिए बोला गया,  जिसकी जांच रॉयलटेक लोजिस्टिक्स के सुपरवाईजर द्वारा करते समय, दोनों ड्राइवरों ने अपनी गलती स्वीकार की लेकिन बाद में पेशाब की जल्दबाजी का बहाना बनाकर भाग गए.

विवेक अग्रवाल ने बताया कि जिन लोगों ने इस चोरी और मिलावट में संलिप्तता दिखाई है, उनके खिलाफ FIR दर्ज हो, इस प्रकार की गतिविधियों के कारण उनकी कंपनी को बड़ा नुकसान हो रहा है, क्योंकि पूरा लॉट खराब गुणवत्ता का हो जाता है और निर्यात के लिए उपयुक्त नहीं रहता. इससे कंपनी को लगभग 3 लाख रूपये प्रति गाड़ी का नुकसान हुआ है.

मामले में शिकायत मिलने पर पुलिस ने दोनों आरोपी चालक के खिलाफ अपराध धारा 3(5)-BNS, 316(2)-BNS, 318(4)-BNS पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया है.


अन्य सम्बंधित खबरें